हाईकोर्ट ने 169 नर्सिंग संस्थाओ को सत्र 2023-24 के लिए मान्यता अनुमति देने का दिया आदेश
शहडोल। शहडोल के 03 कॉलेज को मिली प्रवेश की अनुमति। सीबीआई जांच में पाये गए उपयुक्त कॉलेज शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल, विंध्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग शहडोल, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग कल्याणपुर शहडोल।
म.प्र. में नर्सिंग संस्थाओ की जाँच के लिए चल रहे न्यायालय प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने नर्सिंग संस्थाओ को सत्र 2023-24 के लिए मान्यता अनुमति प्रदान करने का आदेश देते हुए बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय जबलपुर में म.प्र. की नर्सिंग संस्थाओ की जाँच के लिए चल रहे प्रकरण पर दिनांक 13 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेश जारी किया है जिसमे सीबीआई की जाँच में उपयुक्त पाई गई क्लीन चिट वाली नर्सिंग संस्थाओ में सत्र 2023-24 के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने कहा गया है| उल्लेखनीय है कि दिनांक 22/02/2024 को म.प्र. हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा जारी नर्सिंग संस्थान की सूची में कुल 169 नर्सिंग कॉलेजो को उपयुक्त पाया गया है एवं इन्हे सत्र 2023-24 के लिए छात्र छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी गयी है। प्रदेश में संचालित नर्सिंग संस्थाओ में 169 नर्सिंग संस्थाओ को सीबीआई जाँच में उपयुक्त पाया गया है एवं नर्सिंग के सभी आवश्यक नियम अनुसार इन 169 संस्थाओ में उपलब्धता के आधार पर इन्हें क्लीन चिट प्रदान की गई है । माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर ने अपने आदेश में कहा है की उपयुक्त कॉलेजों के छात्रों को और अधिक नुकसान नहीं होना चाहिए क्योकि विगत दो वर्षों से नर्सिंग की परीक्षाये नहीं होने से इनका बहुत अधिक नुकसान हो चुका है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है और उनके कॉलेज नियमों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही यह कहा गया है की जो परीक्षाये हो चुकी है उनके परिणाम अतिशीघ्र घोषित किये जाये एवं जिनकी परीक्षाये नहीं हुई है उनकी एवं आगामी वर्षों की परीक्षाये करवाई जाये। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के इस आदेश से म.प्र. के लाखो नर्सिंग विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलने की सम्भावनाये है। प्रदेश के लाखो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग की बालिकाए इससे नर्सिंग क्षेत्र में अपने भविष्य को सुरक्षित कर पायेगी।
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