कलेक्टर ने अब्दुल रहीम अंसारी को किया जिला बदर
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण भटनागर ने (म.प्र.) म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंण्डिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक अब्दुल रहीम अंसारी पिता अब्दुल कदीर अंसारी उम्र 42 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01 बैगान मोहल्ला सोहागपुर, थाना सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुये म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 03 माह की कालावधि के लिये निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है, कि अनावेदक इस आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करें। जारी आदेश में कहा गया है, कि आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक बिना मेरी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही करेगा। अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा । आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। निष्कासन आदेश 20 मई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया, यह आदेश 03 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि पुलिस अधीक्षक, शहडोल (म.प्र.) द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक पु.अ./शह./रीडर/529/2023 दिनांक 24.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि अब्दुल रहीम अंसारी पिता अब्दुल कदीर अंसारी उम्र 42 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01, बैगान मोहल्ला सोहागपुर, थाना सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) का निवासी है, जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर चोरी के माल को खरीदना एवं नकबजनी करना, गुण्डागर्दी करना गिरोह बनाकर आम जनता में भय व आतंक का वातावरण निर्मित करना आदि लगातार वर्ष 2022 से अपराधिक गतिविधियों के कारण आम जनमानस को शारीरिक, मानसिक एवं संपत्ति की क्षति का खतरा बन गया है, इसके द्वारा किये जा रहे अपराधों की जानकारी पुलिस को देने से एवं इसके विरूद्ध गवाही देने से जनता डरती है। अनावेदक के विरूद्ध लगातार अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 110 जा.फौ. के अंतर्गत की गई है, फिर भी अनावेदक के आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नही हुआ है। अपराधिक गतिविधियों में सुधार के बजाय और भी अधिक अनियंत्रित होकर अपराध जगत में सक्रिय होकर निरंतर गंभीर अपराध घटित कर रहा है। अनावेदक के उक्त कृत्यों से आम जनता के जीवन की सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है तथा जनता में भयमुक्त होकर रहना मुश्किल हो गया है। अनावेदक के कृत्यों से आम नागरिकों में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर रहा है। अनावेदक के गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु अनावेदक के विरूद्ध सामान्य प्रचलित कानूनों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की गई । अनावेदक अब्दुल रहीम अंसारी पिता अब्दुल कदीर अंसारी के विरूद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई परन्तु अनावेदक के अपराधिक क्रियाकलापों में कोई प्रभाव नही पड़ रहा है। अनावेदक के विरूद्ध अपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता का स्वच्छंदता से रहना मुश्किल हो गया है। अनावेदक के विरूद्ध समय-समय पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। अनावेदक इतना दुस्साहसिक हो गया है कि अनावेदक का विश्वास कानून व्यवस्था में नही है। ऐसी स्थ्िाति में अनावेदक शहडोल जिले में कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गंभीर घटना घटित कर जिले में शांति भंग कर सकता है। अनावेदक का स्वच्छंद रहना शांति व्यवस्था के उद्देश्य से आम नागरिकों के हित में खतरा पैदा हो गया है। ऐसे दुस्साहसिक आपराधिक जीवन यापन करने वाले अनावेदक के विरूध्द म.प्र. राज्य तथा लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुये अनावेदक को जिला शहडोल एवं जिला शहडोल से लगे हुये अन्य राजस्व जिलो से निष्कासित किया जाना नितांत आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक शहडोल व्दारा प्रतिवेदन के साथ अनावेदक के विरूध्द पंजीबध्द अपराधों की सूची नकल जरायम की सूची गवाहान प्रस्तुत की गई है । 1. श्री लाला प्रसाद पिता स्व. बुद्धसेन उम्र 49 वर्ष, पद प्रधान आरक्षक 15, थाना सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) 2. श्री रामकृपाल पनिका पिता स्व. बुद्धा पनिका उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम छतवई कांदा दहरा रोड थाना सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) 3. श्री मनोज कुमार शुक्ला पिता स्व. अवधनारायण शुक्ला उम्र 42 वर्ष, पद प्रधान आरक्षक, 266, थाना सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) 4. श्री अनिल कुमार पटेल पिता स्व. एस.पी.पटेल, उम्र 53 वर्ष, पद निरीक्षक, थाना कोतवाली शहडोल, जिला शहडोल (म.प्र.) के कथन लिपिबद्ध किये गये । उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर सम्पूर्ण थाना क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र में अमन चैन कायम रखने हेतु अनावेदक के विरूध्द म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जिला शहडोल एवं उससे लगे सीमावर्ती राजस्व जिले सीधी, मैहर, उमरिया एवं अनूपपुर सीमा से निष्कासन आदेश पारित करने का लेख किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया कि 5/11/2022 को मुखविर की सूचना मिली कि अब्दुल रहीम अंसारी पिता अब्दुल कदीर अंसारी आकाश वाड़ी के पीछे स्थित अपने कबाड़ गोदाम सोहागपुर में भारी मात्रा में चोरी का लोहे का सामान व अन्य बहुमूल्य चोरी का सामान को छुपा कर रखा है कि सूचना पर आरोपी के बाडा से तलाशी पर 05 बोरी एल्युमीनियम की पतली स्पोक, 01 नग ऑक्सीजन सिलेण्डर, एक क्षतिग्रस्त मोटर सायकल का इंजन, 80 नग की लोहे की पाइप करीब 10 फुट लंबी, एक नग मोटर सायकल का इंजिन का हेड, 01 नग लोहे का एक्सल, 02 नग सब्मरसिबल मोटर, 01 नग लोहे की चादर की पेटी, रेल्वे के पटरीनुमा लोहे के गाटर जिसमें 01 फुट का एक, 02 फुट के दो, 06 फुट के चार, 08 फुट के दो हैं, ट्रेक्टर का लोहे का 02 नग इंजिन का पार्ट, 01 नग वाहन का लोहे का चेम्बर, 01 नग लोहे का कल्टीवेटर का फ्रेम, 06 नग ट्रेक्टर के बड़े टायर, 02 नग ट्रेक्टर के लोहे के हब, 01 नग ट्रेक्टर की फाईबर की शीट, 01 नग ट्रेक्टर की लोहे की क्लच प्लेट, 01 नग ट्रेक्टर का रेडिएटर, एक अदद लोहे का लूना वाहन का क्षतिग्रस्त पीछे का भाग, 01 नग ट्रेक्टर का लोहे का साफ्ट, 01 नग लोहे की क्षतिग्रस्त कटर मशीन, 01 नग ट्रेक्टर का एयर कण्डीशनर, 02 नग ट्रेक्टर का इंजन का लोहे का पार्ट, 01 नग लोहे की चौकोर प्लेट, 01 नग ट्रेक्टर का लोहे का हुड, 01 नग लोहे की क्षतिग्रस्त मोटरसायकल की चेचिस जिस पर चेचिस नं. 31F96P65293 लेख है, 01 नग मोटरसायकल का लोहे का क्षतिग्रस्त इंजन (इंजन नंबर अस्पष्ट है) 02 नग पुट्टा दबाने वाली लोहे की क्षतिग्रस्त मशीन, 01 नग ट्रेक्टर का लोहे का हब, 01 नग ट्रेक्टर का लोहे गियर बॉक्स, 01 नग ट्रेक्टर का लोहे का पीछे का हब, 01 नग लोहे का स्टीयरिंग बॉक्स, 04 नग ट्रेक्टर की छोटी टायर, 01 नग लोहे का चरखा नुमा फ्रेम, 02 नग हाइड्रोलिक मशीन के लोहे के पार्ट्स, 01 नग लोहे का ट्रेक्टर का एक्सल, 15 नग पंखा की मोटर जिसमें कॉपर वायर लगी हुयी है, वाहन इंजन के छोटे बड़े पार्ट्स आदि जो कुल सामान कीमती करीब 05 लाख रूपए का संदेहास्पद स्थिति में पाये जाने पर अनावेदक रहीम पिता अब्दुल कदीर अंसारी उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं 01 बैगान मोहल्ला सोहागपुर थाना सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 02/2022 धारा धारा 41 (1-4) जाफौ. 379 भादवि. का दिनांक 06/11/2022 को कायम कर जांच में लिया गया है। दिनांक 30/01/2023 को अपराध क्रमांक 60/2022 के आरोपी विनोद यादव के मेमोरेण्डम के आधार पर अनावेदक रहीम पिता अब्दुल कदीर अंसारी उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं 01 बैगान मोहल्ला सोहागपुर थाना सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) के बाडे में तलाशी पर (01) दो नग लोहे चार पहिया वाहन का धुरा, (02) तीन नग चार पहिया वाहन की पुरानी रिम, (03) 6 नग पुरानी साईकिल जिनमें 02 हीरो कंपनी की लाल काले रंग की,01 एटलस कंपन की नीले रंग की,01 विंटेंज कंपनी की,01 लोट्स कंपनी की काले रंग की एवं। छोटे बच्चो की साइकिल (04) एक लोहे का पलंग मेहदी रंग का पुराना इस्तेमाली, (05) 4 नग लोहे की प्लेट, (6) 03 नग पुराना लोहे का चैनल गेट, (7) 1 नग सब मर्शियल पम्प का आधा भाग (8) । नग चार पहिया वाहन का फूटा हुआ गेयर बाक्स (9) 1 नग दो पहिया वाहन का इंजन पार्ट्स (10) 2 नग इंजन के खुले हुए पार्ट्स (11) 1 नग थ्रेशर मशीन का भाग ( 12) 1 नग आटो रिक्सा का आगे का धुरा (13) 2 नग गाटर के टुकडे (14) 1 नग दो पहिया वाहन के इंजन का पार्ट्स (15) लगभग 10 फिट लोहे के तार की फैंसिंग जाली (16) 1 नग EXIDE मेगा इन बैट्री (17) 2 नग गाडी के सेल्फ (18) 2 नग लगभग 10 फिट की लोहे की पाईप, (19) 6 नग साइकल की रिम (20) 2 नग L आकार के लोहे के एंगल, (21)। नग टायर जिसपर JK टायर 8.25.16 लिखा है। (22) 1 नग ट्रैक्टर का कल्टीवेटर (23) 1 नग लोहे का गाटर जिसमें दो गाटर सामान रुप से जुडे है। (24) 1 नग हैण्ड पम्प के ऊपर का भाग (25) 1 हीरो होण्डा स्प्लेण्डर सिल्वर कलर की जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर MP53B-4031 चेचिस नंबर 00L20F17529 एवं इंजन नंबर 0018E02605 लेख है। (26) 1 काले रंग की बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल क्रमांक MP18MP-9462 चेचिस नंबर MD2B44B Y3KWA0 6883 इंजन नंबर JZY WKA00544 लेख है उपरोक्त सामग्री पुरानी इस्तेमाली टूटी हुई, खुला व वजनी करीबन 20 क्विंटल कीमती करीबन 3,20000 रुपये को जप्त किया गया है एवं अनावेदक के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 02/2023 धारा 41 (1- 4) जाफौ/379 ताहि. का कायम किया जाकर जांच में लिया गया, दिनांक 17/03/2023 को फरियादी राम कृपाल पनिका पिता स्व. बुद्धा पनिका उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम छतबई कांदा दहरा रोड थाना सोहागपुर जिला शहडोल का इस आशय का लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि दिनांक 14/03/23 की रात छतवई स्कूल के पास बन रहे नये मकान में रहीम कबाडी व उसके साथियो के व्दारा एक नग लोहे का दरवाजा एक बण्डल सरर्विस तार व सीमेंट की सीट चोरी कर लिया है जो आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 159/2023 धारा 457,380 ताहि. का कायम कर विवचना में लिया गया है। आरोपी घटना दिनांक से फरार है। प्रकरण की विवेचना जारी है, दिनांक 29/01/2023 को फरियादी विश्वम्भर पाण्डेय पिता श्री स्व. महेश प्रसाद पाण्डेय उम्र 52 साल निवासी आशीर्वाद कालोनी पाण्डवनगर शहडोल का एक लिखित आवेदन पत्र विरूध्द अज्ञात आरोपी के पेश किया कि दिनांक 25.01.23 को मेरे पंप हाउस से बिजली के तार एवं प्लास्टिक की पाइप हो गया है कि रिपोर्ट पर थाना सोहागपुर में अप. क्र. 60/23 धारा 457,380 ताहि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो कि दिनांक 3/2/23 को आरोपी विनोद कुमार यादव उर्फ बिन्दा पिता प्रेमलाल यादव उम्र 26 साल नि कोनी को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर चोरी किया हुआ मशरुका पाईप एवं तार को आरोपी रहीम कबाडी को बिक्री करना बताये जाने पर मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 411 ताहि. का इजाफा किया गया। आरोपी घटना दिनांक से फरार है। प्रकरण की विवेचना जारी है, दिनांक 02.12.22 को मुखविर सूचना मिली कि अब्दुल रहीम अंसारी निवासी सोहागपुर का शंकर मंदिर, आकाशवाणी के पास सोहागपुर मे कबाड पकड जाने की बात को लेकर लोगो को गाली गुप्तार कर रहा है जो सूचना मिलते ही शंकर मंदिर, आकाशवाणी के पास सोहागपुर पहुंचा देखा तो वहां पर अब्दुल रहीम अंसारी निवासी सोहागपुर का लोगो को गाली गुप्तार कर रहा था तथा जोर-जोर से चिल्ला रहा था कि जो कोई बार- बार मेरा कबाड पकडवा कर मुझे परेशान करवा रहा है मै उसे जिंदा नही छोडूगा, की सूचना पर अनावेदक रहीम पिता अब्दुल कदीर अंसारी उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं 01 बैगान मोहल्ला सोहागपुर थाना सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) विरूद्ध इस्त० क्र0 12/22 धारा 151,107,116 (3) सी. आर. पी. सी. का तैयार कर तहसील सोहागपुर न्यायालय पेश किया गया है, दिनांक 2/12/2022 को अनावेदक रहीम पिता अब्दुल कदीर अंसारी उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं 01 बैगान मोहल्ला सोहागपुर थाना सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 753/2022 धारा 107,116 (3) जाफौ. का कायम कर तहसील सोहागपुर न्यायालय पेश किया गया है, पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबध्द किया जाकर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत अनावेदक को इस आशय का कारण बताओं नोटिस दिनांक 11.07.2023 से जारी किया गया कि उपरोक्त वर्णित अपराधों के परिप्रेक्ष्य में अपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिलों की समीओं से निष्काषित क्यों न किया जाये। अनावेदक को नोटिस पुलिस अधीक्षक शहडोल व्दारा थाना सोहागपुर के माध्यम से तामील कराई गई। अनावेदक के विरूद्ध वर्ष 2022 से अब तक 07 अपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है । अनावेदक को सुनवाई एवं जबाब का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक द्वारा जबाब एवं लिखित तर्क प्रस्तुत कर स्वयं को निर्दोष बताया गया किन्तु दोषमुक्ति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षियों के कथन से स्पष्ट है कि अनावेदक विगत 02 वर्षो में भी आपराधिक कृत्य करता रहा है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक अभी भी आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है।
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