जिला जेल में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर आयोजित
शहडोल। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं श्रीमती निशा विश्वकर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज जिला जेल शहडोल में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला जेल शहडोल में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विचाराधीन बंदियों को संबोधित करते हुए श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने उन्हें विश्व मानवाधिकार दिवस की बधाई दी और कहा कि जेल में निरूद्ध समस्त बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव तत्पर है। प्राधिकरण का उद्देश्य कमजोर एवम जेल में निरूद्ध पुरुष और महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
उक्त शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अधिकार, जेल में निरूद्ध बंदियों के स्वतंत्रता के अधिकार, न्यूनतम मौलिक आवश्यकताओं का अधिकार जैसे कैदियों को पर्याप्त आहार, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े, बिस्तर, ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त कंबल, जेल में किए गए कार्य के लिए समान मजदूरी, धार्मिक आस्थाओं तथा नियमानुसार पैरोल अवकाश के अधिकार, समय-समय पर अपने परिवार, मित्रों एवं वकीलों से बात एवं मुलाकात करने का अधिकार समाचार पत्र एवं पुस्तकों के माध्यम से बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकारो की जानकारी दी ।
इसी तारतम्य में शिविर को आगे बढ़ाते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा द्वारा महिला कैदियों एवं उनके साथ निवासरत बच्चों को पोषण आहार ,बच्चों का समय पर टीकाकरण और महिला एवं बच्चों की महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमित जांच, लोक अदालत, लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त करना, मिडिएशन आदि की विस्तृत जानकारी दी तथा जाने या अनजाने में हुए अपराध के कारण कारागार में निरूद्ध हुए बंदियों से कहा कि वे आत्मचिंतन करे और कारागार से बाहर निकलने पर समाज के एक जिम्मेदार नागरिक तथा विवाद विहीन समाज के निर्माण में अपना सहयोग करे।
जेल अधीक्षक भास्कर पांडे ने जेल बंदियों को साथी कैदियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, जेल के नियमों का पालन, अनुशासित जिंदगी, नशा आदि से दूर रहने की सलाह दी।
शिविर में जेल अधीक्षक भास्कर पाण्डेय, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता इमरान खान, रामशंकर तिवारी, सुश्री अंकिता सिंह एवम समस्त जेल स्टाफ उपस्थित रहे।
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