कलेक्टर ने आबकारी उपनिरीक्षक को किया निलंबित
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृत्युंजय ठाकुर, आबकारी उपनिरीक्षक, प्र. अधिकारी विदेशी मदिरा भांडागार जमुआ जिला शहडोल, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अंग्रेजी वेयर हाउस (विदेशी मंदिरा भांडागार जमुआ) में ऑनलाईन एवं ऑफ लाइन एन्ट्री में अनियमित्ता पाई गई तथा
आबकारी उपनिरीक्षक का निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल रहेगा।
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